Sunday 4 December 2016

कृषि मजदूर सामाजिक सुरक्षा योजना

कृषि मजदूर सामाजिक सुरक्षा योजना

यह योजना 1 जुलाई, 2001 को शुरू हुई। इसमें जीवन बीमा सुरक्षा, सा‍वधिक एकमुश्‍त जीवन लाभ तथा कृषि मजदूरों को पेंशन का लाभ दिया जाता है। इस योजना में 18 से 50 वर्ष तक के लोग शामिल हो सकते हैं। शुरूआत के समय समूह की न्‍यूनतम सदस्‍य- संख्‍या 20 होनी चाहिए।
ग्राम पंचायतें इस योजना के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम करती हैं और वे स्वयं सेवी संगठन/स्वयं सहायता समूह अथवा किसी अन्य एजेंसी की मदद से कृषि श्रमिकों की पहचान करती हैं। 31 मार्च, 2006 को 29,074 कृषि श्रमिकों को इस योजना के दायरे में लाया गया। दिसम्बर, 2003 से इस योजना के अंतर्गत नई पॉलिसियों की बिक्री बंद कर दी गई। नवीकरण के समय मौजूदा योजनाओं के अंतर्गत भी जीवन लाभ के लिए किसी नए सदस्य को शामिल नहीं किया जाना था।

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